देश में सभी राज्य सरकारों को शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया हे
आज सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री को लेकर ये फैसला सुनाया हे, शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी कि शराब बेची जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए शराब बेची जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार यदि चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से या होम डिलीवरी के माध्यम से शराब की आपूर्ति कर सकती है।
लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन से शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी। देश के कुछ हिस्सों में, शराब की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि, राज्य सरकार ने ओडिशा में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी है।
यह फैसला आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान तीन जजों की बेंच ने लिया। हालांकि, 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी ने इस सप्ताह देश भर में शराब की दुकानों को बंद करने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही शराब की दुकान खुली, सैकड़ों लोग दुकान के सामने आ गए और हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसलिए, स्थिति को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आज देश में सभी राज्य सरकारों को शराब की बिक्री और वितरण पर निर्णय लेने की सलाह ऑनलाइन दी। राज्य सरकार शराब की बिक्री पर फैसला करेगी। इसलिए हम कोई फैसला नहीं करेंगे। आप अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी के बारे में निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब की बिक्री से सामाजिक दूरी बनाई रखना जरुरी हे ।